मुख्तार अंसारी की उम्रकैद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका पर 13 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। गौरतलब है कि कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ ‘हेट स्पीच’ के मामले में दर्ज मुकदमे को रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को जमानत देने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन कोर्ट ने उसकी सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था।
मुख्तार पर 100 करोड़ से अधिक की लगभग 23 संपत्तियों के मामले में जांच चल रही है। मुख्तार के खिलाफ जारी इस अभियान को आयकर विभाग ने ऑपरेशन पैंथर नाम दिया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके कहा, "यूपी के गैंगस्टर अंसारी को पंजाब जेल में रखने और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस लड़ने की 55 लाख फीस पंजाब के खजाने से नहीं दी जाएगी। यह पैसा तत्कालीन गृह मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से वसूला जाएगा।"
माफिया मुख्तार अंसारी का शूटर अमित राय को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद करीब 200 की संख्या में उसके समर्थक थाने पहुंच गए और जमकर बवाल काटा।
यूपी में माफिया डॉन की चार पत्नियों ने पुलिस को महीनों से छका रखा है। इन पकड़ने का पुलिस का हर प्रयास असफल साबित हो रहा है। चारों को विभिन्न आपराधिक मामलों में साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है। लेकिन यह चारों पुलिस के हाथ नहीं लग रही हैं।
बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। बता दें कि इससे पहले अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार को आजावीन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
कभी जरायम की दुनिया में एकछत्र राज चलाने वाले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक, विजय यादव जीवा को पहचानता नहीं था। उसे जीवा की फोटो दी गई थी। पुलिस को शक है कि जीवा की हत्या कराने में जीवा के कुछ करीबी भी शामिल है।
लखनऊ की कोर्ट परिसर में मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते हुए नए आदेश जारी किए हैं।
अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बीच तुलना का मुख्य कारण है कि जि तरह अतीक अहमद की पत्नी और बेटों पर केस दर्ज है। उसी प्रकार मुख्तार अंसारी के अलावा उसके बेटों और बहू पर भी केस दर्ज है।
बाहुबली मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में दोषी पाया है और कोर्ट ने मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस लेख में पढ़ें मुख्तार अंसारी के कोर्ट का एक रोचक किस्सा।
32 साल का इंतजार, अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा
कांग्रेस नेता अवधेश राय की 3 अगस्त 1991 में वाराणसी के चेतगंज थाने के लहुराबीर इलाके में हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी और पांच और लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले हैं। मुख्तार पर हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण जैसी संगीन धाराओं में 61 मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में बंद है।
कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड के 32 सालों बाद आज कोर्ट अहम फैसला सुनाने वाला है। इस केस में आरोपी बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं।
जांच में पाया गया कि मतदाता पहचान पत्र में मुख्तार अंसारी की जन्म तिथि 1959 थी, जबकि आधार और पैन कार्ड पर उनकी जन्म तिथि 1963 बताई गई थी। साथ ही, आधार और मतदाता पहचान पत्र में उसका नाम मुख्तार के रूप में उल्लेखित है, लेकिन पैन कार्ड यह मोख्तार है।
उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी की आज वाराणसी के MP-MLA कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दोपहर 12 बजे मुख्तार अंसारी की वर्चुअली पेशी होगी। 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी और बहस होगी।
वर्ष 2009 में मीर हसन उर्फ मीरकल्लू निवासी चकशाह मुहम्मद उर्फ मलिकपुरा ने मुहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना में मुख्तार अंसारी को साजिशकर्ता मानते हुए उनपर धारा 120बी का केस दर्ज किया था।
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